झालावाड़। झालावाड़ जिले में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अवैध नल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इ हेतु समस्त अवैध नल कनेक्शनधारी उपभोक्ता विभाग में सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपने नल कनेक्शन को नियमित कराएं। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता वीसी गोयल ने बताया कि अवैध जल सम्बन्धधारी उपभोक्ता के विरूद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक्ट 1984 सेक्शन 3 सब सेक्शन (2) अथवा भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 303 (2) एवं 326 (ए) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही जल सम्बन्धों पर अवैध बूस्टर लगाकर जल दोहन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से 1100 रुपए की पेनल्टी के साथ बूस्टर पम्प इत्यादि जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं उक्त कार्य की पुनरावृत्ति होने पर 2200 रुपए की पेनल्टी एवं जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही व्यावसायिक उपभोक्ताओं से प्रथम बार में 2200 रुपए की पेनल्टी लगाई जाकर बूस्टर पम्प इत्यादि जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति होने पर 4400 रुपए की पेनल्टी एव जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त विभागीय बकाया जमा नहीं कराने पर कार्यालय जिला कलक्टर के माध्यम से आर.पी.डी.आर. एक्ट 1952 के तहत वसूली की जाएगी।