आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने पर झोटवाड़ा जोन के प्रतिष्ठान पर कार्रवाई, दो होटल्स पर गंदगी मिलने पर जुर्माना

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जयपुर। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से झोटवाड़ा जोन में संचालित एक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। साथ ही दो प्रतिष्ठानों पर सफाई में लापरवाही बरतने पर पांच-पांच हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूला गया। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में गुरुवार को गठित संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।जोन क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट ऑफ होटल सत्यं इन, प्लॉट नं. 1, नागौरा नगर, गोपालपुरा बायपास रोड, मेट्रो पिलर नं. 01, जयपुर द्वारा निगम से जारी नोटिसों के बावजूद आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इस कारण नियमानुसार उक्त प्रतिष्ठान को 30 दिवस या लाइसेंस नवीनीकरण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसी दौरान होटल सत्यं इन एवं जयपुर क्लासिक (पूर्व नाम- होटल डायनामिक इन), शॉप नं. 4,5,6,7,8, लायन्स लेन बीड़, खातीपुरा, जयपुर (वार्ड नं. 48) में गंदगी पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों से 5-5 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज भी वसूला गया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकानें, बेकरी, कन्फेक्शनरी, नमकीन एवं मिठाई कारखानों, आइसक्रीम एवं आइसक्रीम फैक्ट्रियों के संचालकों से अपील की है कि वे निगम द्वारा निर्धारित आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस लेकर ही अपना व्यवसाय संचालित करें। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालनकर्ता की होगी।

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