रिफाइनरी से केमिकल थिनर सप्लाई करने के नाम पर जोधपुर के कारोबारी से 4.19 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी

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जोधपुर। चेन्नई की रिफाइनरी से केमिकल थिनर सप्लाई करने का झांसा देकर जोधपुर के एक कारोबारी से करीब 4.19 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरोपिताें ने रिफाइनरी में काम करने और माल की सप्लाई करने का भरोसा दिलाकर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई। इसके बाद न तो माल की डिलीवरी की और न ही रकम वापस लौटाई। पीडि़त की रिपोर्ट पर बनाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बनाड़ पुलिस ने बताया कि खोखरिया स्थित शिव शक्ति नगर निवासी अशोक सिंह राजपुरोहित ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 12 अक्टूबर 2026 को उनके भाई सुमेर सिंह ने चेन्नई में विजिटिंग कार्ड पर मिले मोबाइल नंबर के आधार पर प्रदीप यादव नामक व्यक्ति से संपर्क किया था। उसने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में बुलाकर केमिकल थिनर सप्लाई करने की डील करवाई।

इस बीच चौधरी नामक व्यक्ति से मिलवाया गया और रिफाइनरी में काम करने का हवाला देकर भरोसा दिलाया गया। शुरुआत में डेढ़ लाख रुपये नकद एडवांस दिए गए। इसके बाद अशोक सिंह से बातचीत कर माल जोधपुर स्थित पते पर छह-सात दिन में पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। 17 अक्टूबर को चौधरी ने चार लाख रुपये भुगतान करने की बात कही। पीडि़त ने अपने एसबीआई खाते से 99 हजार रुपये तथा पत्नी के खाते से आरटीजीएस के जरिए 2.50 लाख रुपये बताए गए बैंक खाते में जमा करवाए। इसके बाद 20 हजार रुपये और भेजे गए।

पीडि़त के अनुसार भुगतान के बाद आरोपिताें ने एक बिल पीडीएफ में भेजा, जो कच्चा और गलत पते वाला था। बिल के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बाद में सही बिल भेजने का आश्वासन दिया और 50 हजार रुपये अतिरिक्त मांगे, लेकिन पीड़ित ने रकम देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद आरोपिताें ने एक ड्राइवर का मोबाइल नंबर देकर माल रवाना होने की बात कही। ड्राइवर ने पहले चेन्नई से निकलने और बाद में चंद्रपुर तथा नागपुर पहुंचने की जानकारी दी। आरोपिताें की ओर से लगातार माल जल्द पहुंचाने का भरोसा दिया जाता रहा। पीडि़त की अंतिम बातचीत 22 अक्टूबर को हुई। इसके बाद सभी संबंधित मोबाइल नंबर बंद आने लगे।

पीडि़त के अनुसार उसने 28 अक्टूबर को साइबर पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई थी। अब 6 नवंबर 2026 को बनाड़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4) और 319(2) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक रतनलाल को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों और बैंक खातों से जुड़े लेनदेन की जांच कर रही है।

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