पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर

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झालावाड़। आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आमजन से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम संबंधित पंचायतीराज संस्था की मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं।

आयोग के निर्देशानुसार पात्र मतदाता मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य करें। यदि पात्र व्यक्ति का नाम संबंधित पंचायतीराज संस्था की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो नियमानुसार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच एवं परीक्षण किया जाएगा।

साथ ही, मतदाताओं से अपील की गई है कि एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम पहले से किसी नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज है और वह पंचायतीराज चुनाव के लिए नाम जुड़वाने हेतु आवेदन करता है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा नियमानुसार उसके नाम की जांच की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आमजन से आग्रह किया है कि मतदाता सूची में अपना नाम, पता एवं अन्य विवरण समय रहते जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार अथवा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। इससे आगामी पंचायतीराज चुनाव में पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा होगी।

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