स्पीकर से ऊपर समझने की बीमारी का इलाज नहीं, ओम बिड़ला के खिलाफ मोशन पर रिजिजू का पलटवार

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नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर अशांत होने और जनता की इच्छा के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि विपक्ष अध्यक्ष की शक्ति को अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रहा है। मतघोषणा के बीच विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष करते हुए मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के पूर्व बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई सदन में खुद को अध्यक्ष से ऊपर समझता है तो उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है।

रिजिजू ने सदन में कहा कि संविधान और सदन के नियमों को देखें तो किसी ने भी अध्यक्ष के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी है। उस दिन मैं इस बात से नाराज था कि विपक्षी सांसद ने कहा था कि ‘मुझे संसद में बोलने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है’, यह रिकॉर्ड में है। ‘संसद में बोलना मेरा अधिकार है’, हमारे विपक्ष के नेता ने यह कहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने यह क्यों नहीं समझाया कि इस सदन में प्रधानमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता मौजूद हो सकते हैं लेकिन बोलने के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है।

मंत्री ने आगे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते और फिर कहते हैं कि आपका माइक्रोफोन बंद है। बिना अनुमति के, अगर आप खुद को स्पीकर से ऊपर समझते हैं, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका न देकर अध्यक्ष पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रति पक्षपात करने के आरोपों के बारे में बोलते हुए, रिजिजू ने कहा कि स्पष्ट नियम मौजूद हैं जिनके तहत सदन में कोई भी सदस्य बोल सकता है और अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकता है।

उन्होंने कहा कि एक और बात, नियम 115 (ए) में यह प्रावधान है कि जब भी सांसद बोलने का नोटिस देते हैं, तो सभी दल ऐसा नोटिस देते हैं। यहां तक ​​कि अगर कोई सदस्य स्वयं नोटिस देता है, तो वह बोल सकता है। यदि कोई अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वह अपना हाथ उठाकर ध्यान आकर्षित कर सकता है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने का मौका दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं, जिनका उल्लेख कार्यविधि और कार्यवाही के नियमों में नहीं है, जैसे कि जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करेगा। इसीलिए यह परंपरा इतना बड़ा मुद्दा है।

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