जयपुर। प्रदेश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 की धारा-4 के अंतर्गत शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा के इस निर्णय से 0 से 10 की संख्या तक श्रमिकों का नियोजन करने वाले संस्थानों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन के प्रावधानों से छूट मिलेगी। इससे छोटी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत मिल सकेगी। राजस्थान शॉप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को दी मंजूरीइसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने के क्रम में प्रस्तावित राजस्थान शॉप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी भी दी है।
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति , 10 श्रमिकों तक के नियोजन पर संस्थानों को पंजीयन से मिलेगी छूट , ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम
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