नई दिल्ली। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने राजपत्र (गजट) के माध्यम से धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952” तथा “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974” के अंतर्गत संपन्न कराया जाता है। निर्वाचन आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण होते ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व मुख्य गतिविधियां इस प्रकार होती हैं- निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अब तक हुए सभी उपराष्ट्रपति चुनावों की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी का संकलन व प्रचार-प्रसार होता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां
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