पीपाड़ शहर। सिविल न्यायाधीश, पीपाड़ शहर ने बोरूंदा और महादेव नगर में 132 केवी विद्युत लाइन बिछाने के खिलाफ किसान की अस्थाई निषेधाज्ञा याचिका खारिज कर दी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम खान ने दावा किया कि खसरा संख्या 403, 407, 1780 की खातेदारी भूमि पर बिना मुआवजा दिए विद्युत टावर और लाइन बिछाई जा रही है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। अप्रार्थी मारवाड़ सीमेंट की ओर से अधिवक्ता निर्मल कटारिया और विरेंद्र सिंह,उपखंड अधिकारी कार्यालय के साथ सहायक अभियंता पाली ने तर्क दिया कि राजस्थान सरकार के आदेश और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत कार्य हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा की अधिकारिता विशेष न्यायालय को है। प्रार्थी के दस्तावेज मुआवजा अस्वीकृति साबित नहीं कर सके। याचिका खारिज कर अगली सुनवाई दी गई है।

पीपाड़ शहर : विद्युत लाइन मामले में किसान की अस्थाई निषेधाज्ञा याचिका खारिज
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