भरतपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल का कृषक उठायें लाभ

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भरतपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिले में खरीफ 2025 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 19 जून को जारी कर दी गई है। भरतपुर जिले मे इस योजना का क्रियान्चयन रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा। जिसके तहत जिले में अधिसूचित फसलें कपास, ग्वार, बाजरा, तिल, ज्वार, बीमा इकाई तहसील अथवा पटवार मण्डल है। संयुक्त निदेषक कृषि विस्तार आरसी महावर ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। कृषक जिस जिले में स्वंय रहता है उसी जिले की परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य होगी। उन्होंने बताया कि ऋणि कृषक क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि द्वारा अधिसूचित इकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये जिन कृषकों को खरीफ के लिये 31 जुलाई तक फसल ऋण की सीमा स्वीकृत की गई हो तथा ऋण वितरित किया गया हो। कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व (खरीफ के लिये 24 जुलाई) तक सम्बन्धित वित्तीय संस्था में इस बाबत् घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जावेगा। ऋणी कृषकों का प्रीमियम राषि उनके ऋण खातों से वसूल की जायेगी। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी एवं स्वैच्छिक आधार पर गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अन्तिम दिनांक 31 जुलाई तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डांक घर एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करा सकेंगे

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