महाराष्ट्र सरकार ने सीजेआई को राज्य अतिथि का दर्ज दिया, प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

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महाराष्ट्र सरकार ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों के दौरे के दौरान आधिकारिक ‘प्रोटोकॉल’ का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार सीजेआई बी.आर. गवई को अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में स्थायी राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है।दिशा-निर्देशों में राज्य अतिथि के नियमों का हवाला दिया गया है, लेकिन रविवार को राज्य सरकार को उस समय शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के बाद राज्य के अपने पहले दौरे पर मुंबई पहुंचे सीजेआई ने अगवानी के लिए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त के उपस्थित नहीं रहने पर नाराजगी व्यक्त की थी।

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