श्रीगंगानगर। भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जन-सुरक्षा एवं शान्ति भंग की आशंका होने व राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर डॉ. मंजू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ व घडसाना से लगती हुई भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर पट्टी में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा। यदि किसी कृषक को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना अनिवार्य हो तो वह उस क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी, सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति तेज प्रकाश एवं तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा एवं पटाखे, बैंण्ड, डीजे इत्यादि नहीं चलायेगा। यह प्रतिबन्ध राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा। आदेश 11 मई से आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर पट्टी में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी
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