अनियमितता बरतने पर 9 दवा दुकानों के लाइसेंस निलम्बित

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धौलपुर। जिले में दवा दुकानदारों द्वारा अनियमितता बरतने पर सहायक औषधि नियंत्रक, भरतपुर द्वारा 9 दवा दुकानों लाइसेंस निलंबित किए गए है। इन दुकानदारों द्वारा निरीक्षण पुस्तिका संधारित न करना, फार्मासिस्ट अथवा योग्य व्यक्ति का दुकान से अनुपस्थित रहना, नियमानुसार शेडयूल 14-1 एवं एनडीपीएस दवाओं का विक्रय रिकॉर्ड सही से ना रखना आदि अनियमितता शामिल है। औषधि नियंत्रण अधिकारी अनुभव शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के निर्देश पर दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जिनकी रिपोर्ट भी आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर को प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम में दुकानों पर अनियमितता पाये जाने पर सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर द्वारा दुकानों के लाइसेंस को निलम्बित किया गया है। डीसीओ शर्मा ने बताया कि वीरेन्द्र मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर बाड़ी रोड बसेडी,15 दिन के लिए, शिव मेडीकल स्टोर बसेडी रोड सैपऊ 10 दिन, हर्षिता मेडीकल स्टोर गुरूद्वारा रोड धौलपुर 07 दिन, श्री श्याम मेडीकल स्टोर अग्रवाल कोलोनी सरमथुरा 12 दिन, एस.आर. मेडीकल स्टोर राजाखेडा 05 दिन, ओशो मेडीकल स्टोर बसेडी 15 दिन भावना मेडीकल स्टोर धौलपुर 3 दिन, परमार फार्मा एण्ड जनरल स्टोर सैपऊ 05 दिन, महावीर जी फार्मा एण्ड जनरल स्टोर सैपऊ 05 दिन लिए लाइसेंस निलंबित किए गए है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान निलंबित दुकानदार अपनी दुकान पर कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर दुकान का लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही औषधि नियंत्रण अधिकारी धौलपुर द्वारा रोटेशन के आधार पर जिले में एक दो दवा दुकानों को इमरजेंसी में जिला अस्पताल के पास खुली रखने के निर्देश जिला केमिस्ट ऐसोसिएशन को दिये है। रात्रि में खुलने वाली दुकानों के नंबर अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दवा विक्रेताओं की रैण्डम चैकिंग प्रतिमाह की जाती है एवं अनियमितता की रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सहायक औषधि नियंत्रक को भेजी जाती है। भविष्य में भी एनडीपीएस दवा एवं एस सी एच – 1- C दवाओं के दुरुपयोग करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।

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