कोटा। राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम के तहत गिव-अप अभियान के अंतर्गत निष्काशन श्रेणी में आने वाले परिवार राशन का गेंहु प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अपात्र परिवारों, लाभार्थी राशन की दुकान पर उपलब्ध स्वःघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर राशन की दुकान पर जमा करवाकर 31 मई तक खाघ सुरक्षा से अपना नाम हटवा सकते हैं और भविष्य में होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से सुरक्षित रहें।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अपात्र पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ‘गिव-अप’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं हटने के लिए विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिला चुनने और 12 अंकों के राशन कार्ड नंबर भरने पर परिवार का पूरा विवरण दिखाई देगा। आधार नंबर से लिंक मोबाइल पर ओटीपी के सत्यापन के बाद आवेदन पूरा हो जाता है।
गिव अप अभियान के तहत निष्कासन श्रेणी में आते हैं तो राशन का गेंहू प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अपात्र परिवारों, लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि समस्त राशन की दुकान पर उपलब्ध स्वःघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर राशन की दुकान पर जमा करवाकर स्वविवेक से खाघ सुरक्षा से अपना नाम हटवाया जाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से सुरक्षित रहें।
निष्काशन श्रेणी में आने वाले राशन उपभोक्ता 31 मई तक अपना नाम हटवाएं
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