पंचकूला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पंचकूला ने कल, 22 अप्रैल 2025 को भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी महिला सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) लाजवंती के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय पंचकूला में चार्जशीट दाखिल कर दी है। लाजवंती सेक्टर 20, पंचकूला थाने में तैनात थीं। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह मामला एक शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी को दी गई शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ व्यक्तियों ने उसके भाई रजत के साथ कुल 3,39,000/- रुपए की धोखाधड़ी की है। इस संबंध में, उसने सेक्टर 20, पंचकूला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इस शिकायत की जांच अधिकारी महिला एएसआई लाजवंती ने धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के एवज में उससे 30,000/- रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस रिश्वत की मांग से संबंधित अपनी और आरोपी महिला एएसआई लाजवंती के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर, महिला एएसआई लाजवंती के खिलाफ 3 अक्टूबर 2022 को एफआईआर नंबर 11, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी।एसीबी पंचकूला ने इस मामले की गहन जांच की और पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद आरोपी महिला एएसआई लाजवंती के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की प्रतिबद्धता और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही न्यायालय के समक्ष होगी।

महिला एएसआई लाजवंती के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने पेश की चार्जशीट
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