कांटेदार तारबंदी, चैनलिंक और वर्गाकार जाली पर भी मिलेगा अनुदान

ram

धौलपुर। कृषि विभाग की अनुदानित तारबंदी योजना के आवेदन की नई गाइड लाइन के अनुसार योजना को लेकर नियमों में बदलाव किए गये हैं। पहले 6 बीघा भूमि होने पर ही तारबंदी योजना का लाभ मिलता था. अब सरकार ने 0.5 हैक्टेयर भूमि पर भी योजना का लाभ देने की घोषणा की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की जारी की गाइड लाईन में परिवर्तन किया है। अब नीलगाय, जंगली पशुओं तथा निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने व रोकथाम के लिए राज्य योजना, एनएफएसएम, पोषण मिशन तथा नेशन मिशन के तहत तारबंदी कार्य पर 6 बीघा (1.5 हैक्टेयर) के स्थान पर 0.5 हैक्टेयर भूमि पर अनुदान दिया जएगा। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि इन बदलावों से किसानों को काफी फायदा होगा। किसान अधिक लाभ उठा सकेंगे।
किसान चैनलिंक तारबंदी में करंट नही छोड़ सकते
उन्होंने बताया कि सभी श्रेणियें के किसानों को लाभ दिया जाएगा। एक किसान के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि एक स्थान पर हो समूहों में आवदेन करने पर न्यूनतम 2 किसानों के पास 0.5 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए। योजना में पति-पत्नी को भी अलग-अलग किसान माना गया है। अनुदान पाने के लिए जीएसटी बिल देना होगा। व्यक्तिगत 0.5 हैक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तारबंदी करने पर 50 प्रतिशत या 40 हजार रूपये तथा लघु/सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत पर अधिकतम 48 हजार रूपये दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामुदायिक रूप में 6 या 5 से अधिक किसानों को एक स्थान पर तारबंदी करने वाले के पास न्यूनतम 5 हैक्टेयर जमीन पर प्रत्येक किसान को 70 प्रतिशत यानी 400 रनिंग मीटर पर 56 हजार रूपये अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन के लिए कृषक के पास आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी
उन्होंने बताया कि स्वयं की उचित भूमि अथवा स्वयं के नाम भूमि नहीं होने पर राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से नेशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जनधार कार्ड, फोटो आदि दस्तावेज ई-मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। स्कूल, कॉलेज, मन्दिर, ट्रस्ट आदि के नाम भूमि पर अनुदान नही मिलेगा। किसान तारबंदी या जाल बंदी में करंट नहीं छोड़ सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *