पीड़ित व उनके परिजनों के लिए सम्बल बनी आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

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बालोतरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से दुर्घटना के पीड़ितों एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस योजना को लेकर संवेदनशील हैं तथा उन्होंने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक पीड़ित व पात्र परिवार को इस योजना का लाभ निर्धारित अवधि में मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पीड़ित एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दे कर उन्हें सम्बल प्रदान करना है। राजस्थान सरकार का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वाकाराम चौधरी ने बताया कि योजना में परिवार के एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये तथा दुर्घटना में 1 से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपये की सहायता राशि का प्रावधान है। दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर, दोनों आँख अथवा एक हाथ एवं एक पैर, एक आँख या एक पैर, एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति अंग पूर्णतः निष्क्रिय/पार्थक्य होने पर 3 लाख रूपये तथा दुर्घटना में 1 हाथ पैर/आँख की पूर्ण क्षति पर (इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 1.5 लाख रूपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि लाभार्थी राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड होना चाहिए। मृत्यु प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी की अपंगता योजना में सम्मिलित किसी एक दुर्घटनाओं से घटित होनी चाहिए। लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत परिवार के अलावा कोई अन्य परिवार इस योजना में शामिल नहीं माना जायेगा।
लाभ कब देय होंगे
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी चोट से है, जो किसी बाहय, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट दुर्घटना से ही उत्पन्न होनी चाहिए। शारीरिक चोट दुर्घटना से पूर्व नहीं होनी चाहिए। राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, मकान के ढह जाने के कारण, ऊंचाई से गिरने के कारण, ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने पर, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, डूबने के कारण, जलने से, बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या क्षति होने पर ही लाभ देय होंगे।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने पर, ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने पर, मकान के ढहने के कारण मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, एफआईआर/रोजनामचा/मर्ग रिपोर्ट आवश्यक है।
बिजली के झटके एवं रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, चिकित्सालय में कराये गए इलाज का विवरण देना होगा। डूबने के कारण एवं जलने की स्थिति में एफआर, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर होनी चाहिए। अन्य क्षति की स्थिति में चिकित्सालय की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, पुलिस प्राथमिकी या रोजनामचा में दर्ज होनी चाहिए।

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