बारां। ग्रीष्म ऋतु में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले की समस्त पंचायत समिति के गांवों एवं शहरी जल योजनाओं पर शुद्ध पेयजल की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था की है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या होने, हैंडपंप खराब होने, पाइप लाइन लीकेज होने तथा विभाग की पाइप लाइन पर अवैध जल संबंध सहित अन्य पेयजल संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर 1 अप्रैल 2025 से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 07453-294754 है। उपभोक्ता, शिकायतकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि अपना नाम एवं शिकायत का स्थान सही बताए जिससे समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कंट्रोल रूम के उक्त नंबर पर प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि यदि किसी के द्वारा अवैध जल संबंध ले लिया गया है तो उसको विभागीय नियमानुसार नियमित करा लेवे एवं बकाया जल शुल्क जमा कराए जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा नहीं हो।
मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश 17 मार्च 2025 के द्वारा अवैध जल संबंधों की रोकथाम हेतु निर्देश दिए गए है कि अवैध जल संबंध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाए। पेयजल वितरण व्यवस्था के कार्मिक को के साथ अभद्र व्यवहार करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही की जावें। सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि पेयजल की समस्या के प्रभावी समाधान करने हेतु शिकायत उक्त दूरभाष नम्बर पर दर्ज करावें एवं पेयजल की व्यवस्था बनाए रखने में विभाग को सहयोग प्रदान करें।
शुद्ध पेयजल की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था हेतु कंट्रोल रूम स्थापित
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