बारां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की योजना के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिला निवास संचालित करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ पंजीकृत संस्थाओं से ‘अभिरुचि की अभिव्यक्ति’ (म्गचतमेेपवद व िप्दजमतमेज) आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक संस्थाएं अपने प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां के जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं।
गृह संचालन के लिए प्राथमिकता
सामाजिक न्याय विभाग के सहायक निदेशक शुभम नागर ने बताया कि वे संस्थाएं, जो गृह संचालन हेतु स्वयं का भवन निःशुल्क उपलब्ध कराएंगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई संस्था किराए पर भवन लेना चाहती है, तो सरकारी भवन उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान एवं अन्य शर्तें लागू होंगी। जिले में अधिकतम दो कार्यकारी गृह (प्रत्येक में 25 महिलाओं की क्षमता) स्थापित किए जाएंगे। चयनित संस्थाओं के साथ जिला अधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (डवन्) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
कैसे करें आवेदन
संस्थाएं आवेदन पत्र, पात्रता एवं शर्तों से संबंधित जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं।
कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास: प्रस्ताव आमंत्रित
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