बून्दी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में गिव-अप अभियान की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है। उक्त अभियान के तहत स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राशन कार्ड धारक द्वारा अपना नाम हटवाया जा सकता है। जिले में अब तक 1408 परिवारों के 5857 सदस्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवाया है।
जिला रसद अधिकारी शिवजीराम जाट ने बताया कि अभियान के तहत अभी तक बड़ी संख्या में नाम हटवाने के लिये आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके लिए राशनकार्ड धारक खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है अथवा जिला रसद अधिकारी कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय अथवा उचित मूल्य दुकानदार के पास भी आवेदन जमा करवा सकता है। उक्त अभियान के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक है, परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता है अथवा परिवार के किसी सदस्य के पास चैपहिया वाहन है ( ट्रैक्टर तथा एक वाणिज्यक वाहन को छोड़कर ) वे अपात्र की श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसे परिवार उक्त तिथि तक स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाते हैं, तो 31 मार्च 2025 के बाद जांच कर इनके नाम खाद्य सुरक्षा से हटाये जायेंगे तथा नियमानुसार वसूली एवं कार्यवाही की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1408 परिवारों के 5857 सदस्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवाया है। जिले में अब तक 60 राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा की अपात्रता संज्ञान में आने पर नोटिस जारी किये गये हैं। अपात्र राशनकार्ड धारकों से अपील है कि उन्हें अपने नाम 31 मार्च 2025 से पूर्व खाद्य सुरक्षा से हटवा लेने चाहिए ताकि उन्हें कानूनी कार्यवाही, वसूली आदि का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत गिव-अप अभियान की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई
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