अमेरिकी के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक न्यायाधीश के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन को अन्य देशों के लिए अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता जारी करने के संबंध में मध्य रात्रि तक की समय सीमा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने अस्थायी रोक जारी की, अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर एच. अली के उस आदेश को रोक दिया, जिसने प्रशासन द्वारा विदेशी सहायता पर रोक को रोक दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायाधीशों को अंतिम निर्णय देने से पहले मामले की समीक्षा करने का समय मिल गया है।विदेशी सहायता पर रोक को लेकर कानूनी लड़ाईयह मामला गैर-लाभकारी संगठनों और व्यवसायों द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती देने वाले मुकदमे से उपजा है, जिसने विदेशी सहायता के वितरण को रोक दिया था, जिसे बेकार या उनके प्रशासन की विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ गलत माना जाता था।