हरियाणा में जल्द लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 फरवरी तक राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए गृह विभाग, पुलिस, जेल, अभियोजन और फोरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, ढांचागत सुधार और अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई।

नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नए प्रावधानों को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जाए और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी और गवाहों की गवाही जैसी आधुनिक प्रणालियों को जल्द से जल्द लागू किया जाए।उन्होंने जीरो एफआईआर प्रणाली की प्रभावी निगरानी के भी आदेश दिए ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

जीरो फिर मॉनिटरिंग पर जोर
उन्होंने अंतरराज्यीय जीरो एफआईआर की मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह एफआईआर तुरंत संबंधित एजेंसी को भेजी जाए ताकि किसी भी मामले में देरी न हो।फोरेंसिक सुविधाएं बढ़ाने के निर्देशबैठक में बताया गया कि वर्तमान में हरियाणा में 23 मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट (एफएसयू) कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाकर 40 किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन यूनिट्स की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने तथा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए ताकि जांच प्रक्रिया अधिक सटीक और प्रभावी हो सके।

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