फरवरी 2018 में दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने नए मुख्यालय में स्थानांतरित होने के लगभग सात साल बाद भी भाजपा ने पहले आवंटित 11, अशोक रोड बंगले पर कब्जा जारी रखा है। अब, जब कांग्रेस 15 जनवरी को भाजपा कार्यालय के पास कोटला मार्ग पर अपने नए कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। सोनिया गांधी ने पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। वहीं पार्टी भाजपा के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, अपने मौजूदा कार्यालय स्थान, 24, अकबर रोड स्थित बंगले को नहीं छोड़ सकती है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कार्यालय स्थान के आवंटन पर केंद्र की अपनी नीति का उल्लंघन है।
क्या कहते हैं नियम? 13 जुलाई, 2006 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा प्रकाशित एक नीति में कहा गया है कि सरकार ने दिल्ली में कार्यालय आवास के निर्माण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह नीति उन सभी चुनाव आयोग-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ राज्य दलों के लिए भूमि आवंटन का प्रावधान करती है जिनके संसद के दोनों सदनों में कम से कम सात सांसद हैं। यदि राजनीतिक दलों ने अपने कार्यालय के उद्देश्य से विट्ठलभाई पटेल हाउस में सरकारी बंगले/सुइट्स पर कब्जा कर लिया है, तो उन्हें आवंटित भूमि के भूखंड पर अपने कार्यालय भवन के निर्माण पर इसे तुरंत खाली कर देना चाहिए। या प्लॉट का खाली कब्ज़ा लेने की तारीख से तीन साल के भीतर, जो भी पहले हो, नीति में कहा गया है।