प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 24 दिसम्बर तक वार्ड के अनुसार आयोजित होंगे शिविर

ram

पाली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थी को स्वयं के 30-45 वर्ग मीटर का पक्का आवास निर्माण के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के लिए 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि देने का प्रावधान है। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि योजना में इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, परिवार के सदस्य का आधार कार्ड, आवेदक का बैंक खाता जो आधार कार्ड से जुड़ हो, 3.0 लाख से कम आय का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी.), प्रार्थी के खाली भूखण्ड/कच्चे मकान के भूमि संबंधी दस्तावेज (पट्टा व चैनल) होना अनिवार्य है। प्रार्थी का व उसकी पत्नी के नाम से भारत देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन कहीं भी किसी भी ई-मित्र से, प्रार्थी के मोबाइल द्वारा भी कराया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेण्डर, स्वयं सहायता समूह, पी.एम. विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, श्रमिक मजदूर वर्ग, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को प्राथमिकता से दिया जाना है। इस योजना के तहत् नगर निगम, पाली द्वारा सोमवार से 24 दिसम्बर 2024 तक वार्ड के अनुसार शिविर कैम्पो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आवेदक कैम्प शिविर में पधार कर अपना आवेदन कर सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *