पाली। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जन जाति वर्ग, विशेष योग्यजन वर्ग, सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 08 दिसम्बर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य आतिथ्य में राम चौक, जैतारण में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा।
अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय निगम की एनबीसीएफडीसी, एनएसएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी एवं एनडीएफडीसी ऋण योजना में स्वरोजगार यथा- किराणा दुकान, सिलाई कटिंग, डेयरी भैंस/गाय पालन, कपडा दुकान, फैन्सी स्टोर, कम्प्यूटर जॉब वर्क, ऑटो पाटर्स, साईकिल मरम्मत, बिजली सामान दुकान, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जीप/कार टैक्सी आदि के लिए कार्य की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार 50 हजार से 10 लाख रुपयें तक का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता हैं। ऋण की वसूली 5 वर्षाे में त्रैमासिक किश्तों से की जाती हैं। अनुसूचित जाति, सफाईकर्मी/स्वच्छकार व विशेष योग्यजन वर्ग को नियमानुसार ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपयें तक अनुदान राशि स्वीकृत की जाती हैं।
उन्होंने बताया कि जागरूकता शिविर में अनुजा निगम मुख्यालय जयपुर, अनुजा निगम पाली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली, ब्यावर व जैतारण के अधिकारी व कर्मचारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए उपस्थित रहेगें। जागरूकता शिविर में पूर्व मंे ऋण के लिए आवेदन किये गये आशार्थियों को भी मौके पर ऋण/अनुदान स्वीकृति एवं वितरण का कार्य भी किया जायेगा। स्वरोजगार के लिए इच्छुक व्यक्ति स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सहित जागरूकता शिविर में उपस्थित होकर निशुल्क ऋण आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में अनुजा निगम ऑनलाइन पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस0एस0ओ0 आईडी द्वारा भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं।


