अपात्र परिवार स्वेच्छा से नाम हटाएं अन्यथा बाजार दर से होगी वसूली

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बालोतरा। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र परिवार स्वेच्छा से अपना नाम हटवाए अन्यथा बाजार दर से वसूली करने के साथ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के तहत यदि कोई सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते है, तो उनकी ओर से उठाए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्हांेने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित करके हटाना तथा योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि गिव-अप अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति जो आयकर दाता, चार पहिया वाहन धारक वाणिज्यिक एक वाहन को छोड़कर, सरकारी कर्मचारी एवं अन्य समक्ष व्यक्ति है, वे अपनी स्वेच्छा से अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार, संबंधित उपखंड कार्यालय एवं जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते है। स्वेच्छा से नाम हटाने का आवेदन समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।

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