एमनेस्टी योजना में बकायादारों के लिए रियायत 31 दिसम्बर तक

ram

कोटा। राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी योजना के तहत न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) में 10 जुलाई 2024 को विचाराधीन तथा निर्णीत व 10 जुलाई 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि में दर्ज व निर्णीत मुद्रांक प्रकरणों में 31 दिसम्बर 2024 तक प्रभार्य मूल राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गई है। अतः विशेष राहत योजना का लाभ उठाकर कार्यालय दिवस में उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बकाया राशि जमा करा सकते हैं।
उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने बताया कि इसी प्रकार कलक्टर मुद्रांक के निर्णय के विरूद्ध कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को निगरानीकर्ता/पक्षकार द्वारा विड्रॉ कर प्रकरण विड्रा करने का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ब्याज व शास्ति की राशि में अधिसूचना के अनुसार छूट देय होगी, व राजस्थान कर बोर्ड में पुनरीक्षण के लिए धारा 65 के अधीन जमा करवाई गई मुद्रांक कर की राशि, बकाया मुद्रांक कर के पेटे समायोजित की जायेगी।
निर्धारित तिथि तक बकाया राशि जमा नहीं कराने पर बकाया राशि पर निर्णयानुसार 12 प्रतिशत ब्याज एवं आरोपित शास्ति प्रभार्य होगी। नियमानुसार बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने पर बकायादार की चल/अचल संपत्ति की कुर्की की जाकर वसूली किए जाने का प्रावधान है। गत 6 माह में लगभग 300 से अधिक बकायादारों द्वारा राज्य सरकार प्रदत्त छूट का लाभ उठाया गया है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त कोटा अथवा संबंधित उप पंजीयक कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *