सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण मामले पर कहा कि हम केंद्र को ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखते हैं। हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 113 प्रवेश बिंदु हैं जिनमें से 13 ट्रकों के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर जांच चौकियों की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एससी ने कहा कि ग्रैप-4 के परिणाम बहुत गंभीर हैं, समाज के कई वर्गों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
GRAP IV दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों का प्रवेश निषिद्ध है। यह उपाय इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस सप्ताह दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 में से, लगभग 100 प्रवेश बिंदु इस अर्थ में मानव रहित हैं कि ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है… हम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर तुरंत चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं। शीर्ष अदालत ने GRAP IV दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने पर भी नाराजगी व्यक्त की।

वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, पुलिस को भी लगाई फटकार
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