असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यवसाय में सहायता के लिए ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

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बून्दी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के व्यवसाय को सहायता प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई है।
जिला परियोजना अधिकारी नगर परिषद ने बताया कि योजना के तहत स्ट्रीट वेण्डर्स एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक व्यवसाय कर रहे है उनको तीन चरणों में अधिकतम 80 हजार का काॅलेट्रल फ्री ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 10 हजार, द्वितीय चरण में 20 हजार, तीसरे चरण में 50 हजार रूपये राशि का ऋण 7 प्रतिशत की वार्षिक सब्सिड़ी तथा डिजीटल लेनदेन करने पर प्रोत्साहन के रूप में कैश बैक का प्रावधान है।
उन्होने बताया कि जो भी व्यक्ति योजना में जुड़ना चाहते हैं वे नगर परिषद कैम्प स्थल पर 20 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक आॅनलाईन आवेदन करवा सकते हैं अथवा पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। लोन आवेदन किए जाने पर बैंकों के सहयोग से शीघ्र ही ऋण वितरण की प्रक्रिया की जाएगी।

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