धौलपुर। धौलपुर उपखण्ड क्षेत्र में विस्फोटक आतिशबाजी सामग्री के कारण कोई अप्रिय घटना घटित न हो उसको देखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री विक्रय एवं भंडारण करने वालों के विरूद्ध विस्फोटक नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा ने बताया कि उपखण्ड धौलपुर में विस्फोटक, आतिशबाजी सामग्री के कारण कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाये उसके देखते हुए उपखण्ड क्षेत्र धौलपुर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र धौलपुर में अवैध रूप् से या बिना किसी आतिशबाजी लाइसेंस के विस्फोटक, आतिशबाजी सामग्री बनाने या विक्रय करने व भण्डारण करने वाले लोगों को चिन्हित करने और उन पर कार्यवाही करने के संबंध में उप अधीक्षक पुलिस वृत्त धौलपुर एवं मनियां तहसीलदार धौलपुर और मनियां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना निहालगंज, कोतवाली, सदर धौलपुर, मनियां को दिये निर्देश गये हैं। बिना लाइसेंस व अवैध रूप से विस्फोटक या आतिषबाजी सामग्री के विक्रय व भण्डारण करते और बनाते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विस्फोटक नियम 2008 में निर्धारित मापदंडों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री विक्रय एवं भंडारण करने वालों के विरूद्ध की जाएगी कार्यवाही
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