बालोतरा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 17, 17 (क) तथा नवीन धारा 17 (ख) अंतः स्थापना के संबध में जारी विधि विभाग (ग्रुप-02) की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया है। कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव देरावर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अब व्यापारियों को मंडी क्षेत्र से बाहर व्यापार करने पर भी मंडी शुल्क के साथ कृषक कल्याण शुल्क देना होगा।
धारा-17 व 17 (क) के तहत कृषि उपज मण्डी समिति बालोतरा के सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी क्षेत्र मुख्य मण्डी तथा साथ ही गौण मण्डी क्षेत्र में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों एवं व्यवसाईयों द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय करने पर कृषि जिन्स मोटा अनाज यथा ज्वार, बाजरा तथा जीरा व ईसबगोल पर 0.50 रूपया, तिलहन पर 1.00 रूपया तथा शेष अन्य समस्त अधिसूचित कृषि जिन्सों पर 1.60 रूपया प्रति सैकड़ा की निर्धारित दर से मण्डी शुल्क तथा समस्त अधिसूचित कृषि जिन्सों पर 0.50 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान लागु कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त नवीन धारा 17-ख के तहत मुख्य तथा गौण मण्डी प्रांगणों की सीमाओं मे कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों एवं व्यवसाईयों द्वारा क्रीत-विक्रीत गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर ऐसी दर से जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट की जाये, विहित रीति से उपयोक्ता प्रभार संग्रहित किया जावेगा। उक्त सभी संशोधन अधिसूचना जारी तिथि 19 जुलाई से प्रभावी होगें।