पावटा पंचायत समिति में टेंडर को लेकर दलित ठेकेदार के साथ मारपीट, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

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पावटा। कस्बे के किला ऊपर हनुमान मंदिर स्थित पावटा पंचायत समिति कार्यालय में एक दलित ठेकेदार के साथ मारपीट करने का मामला संज्ञान में आया है। शुक्रवार को पहले तो पावटा पंचायत समिति में बंदरबांट का खेल चला, फिर शाम को अचानक टेंडरों को लेकर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश वायरल हुए तो टेंडर के नाम पर दी गई नकद राशि लौटाने के मामले में एक दलित ठेकेदार से लात घूंसों और डंडे से पिटाई कर दी गई। घटनाक्रम में प्रागपुरा के वार्ड नम्बर 15 निवासी पीड़ित महावीर प्रसाद (50) पुत्र ओमकार चावला का एक पैर फैक्चर हो गया और अन्य जगह भी चोटे आई है। पीड़ित की शिकायत पर प्रागपुरा थाना पुलिस ने ठेकेदार फर्म सुशीला कंस्ट्रक्शन के जयराम थालोड़ सहित अन्य के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 115 (2), 126 (2), 318 (4), 316(2), 352 351(2) व एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर वृत वृताधिकारी विराटनगर कार्यालय के सुपुर्द कर जांच शुरु कर दी।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ठेकेदार परि एंड संस के महावीर चावला ने बताया कि मैं शुक्रवार करीबन 04 बजे पंचायत समिति पावटा में गया था। जहां बड़नगर निवासी जयराम थालौड पुत्र नथू एवं आड़ा गैला हनुमान मंदिर भांकरी रोड़ निवासी महेश लंबोरा पुत्र राम रिछपाल से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे टेंडर हेतु दो लाख रुपये लिए थे लेकिन काम नहीं होने पर मैंने मेरे दो लाख रुपये वापस मांगे तो उन्होंने मुझे विश्वास में लिया और कहा कि हम तुम्हारे नाम टेंडर करवा देंगे जिस पर मैंने विश्वास कर लिया। लेकीन अब टेंडर की लाटरी खुलने पर मेरा नाम नहीं आया तो मैंने उनसे रुपये वापस मांगे तो उन्होंने मुझसे पंचायत समिति कार्यालय परिसर पावटा में हि सार्वजनिक रुप से मारपीट शुरु कर दी और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के अनुसार, ठेकेदार जयराम थालौड़ सुशीला कंस्ट्रक्शन फर्म के नाम से ठेकेदारी करता है और पावटा पंचायत समिति सदस्य गुड्डी देवी का पति हैं।

पावटा पंचायत समिति के अधीन 29 ग्राम पंचायतों में होने वाले 21 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्य के टेंडर की बड़नगर सरपंच रामकरण यादव सहित एक दर्जन सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने पंचायती राज विभाग व कोटपूतली कलेक्टर को कुछ दिनों पहले शिकायत देकर टेंडर में धांधली का आरोप लगाया था। सरपंच रामकरण यादव ने इस मामले में हाईकोर्ट जयपुर में भी रिट दायर की। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश जारी किए। शुक्रवार शाम को हाईकोर्ट के स्थगन आदेश वायरल हुए तो टेंडर को लेकर बंदरबांट में लगे ठेकेदार सकते में आ गए और पावटा पंस में ही भिड़ पड़े। पीड़ित महावीर प्रसाद का कहना है की इन लोगों ने मुझे बारी – बारी से जमीन पर गिराकर एक डंडे से मारपीट की है।

जिस पर मेरा बाया पैर भी फैक्चर हो गया तथा गुप्तांग पर लात मारने से काफी पिड़़ा हो रही है और पिसाब भी रुक रुक कर आ रहा है। पुलिस को दी जानकारी में सामने आया कि पावटा पंचायत की ठिकरिया व केरोड़ी ग्राम पंचायत के काम के बदले परि एंड संस के ठेकेदार महावीर चावला ने ठेकेदार जयराम थालोड़, महेश लंबूरा व इनके साथी को दो लाख रुपए दिए थे। रुपए मिलने के बाद इन दोनों पंचायत का काम ठेकेदार महावीर को मिलना था लेकिन एनवक्त पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश आ जाने से ठेकेदारों के खेल पर पानी फिर गया। जब ठेकेदार महावीर ने दो लाख रुपए वापिस मांगे तो विवाद बढ़ा और मारपीट शुरु हो गई।

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