मैसूर भूमि घोटाले मामले में राज्यपाल की मंजूरी के बाद सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाया जाएगा

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कर्नाटक के राज्यपाल ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से भूमि आवंटन में कथित घोटाले की शिकायत में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की शनिवार को अनुमति दे दी। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने ‘MUDA घोटाले’ को उजागर करने वाले RTI कार्यकर्ता टीजे अब्राहम को शनिवार को दोपहर 3 बजे राजभवन में उनसे मिलने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री द्वारा अभियोजन के लिए राज्यपाल की अनुमति को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है। कर्नाटक में एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुके MUDA घोटाले के आरोपों में MUDA द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को इन अनियमितताओं से लाभ मिला।

2021 में, MUDA ने विकास के लिए मैसूर के केसारे गांव में पार्वती सिद्धारमैया के 3 एकड़ के भूखंड का अधिग्रहण किया। बदले में, उन्हें दक्षिण मैसूर के विजयनगर इलाके में अन्य भूखंड आवंटित किए गए। दावों के अनुसार, विजयनगर भूखंडों का बाजार मूल्य केसर में उनकी मूल भूमि की तुलना में काफी अधिक है। कर्नाटक भ्रष्टाचार विरोधी और पर्यावरण मंच के अध्यक्ष अब्राहम ने एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया ने अपने 2023 विधानसभा चुनाव हलफनामे में उक्त भूमि पर अपनी पत्नी के स्वामित्व का खुलासा नहीं किया।

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