SC ने दिल्ली के कोचिंग संस्थानों को बताया डेथ चैंबर्स, केंद्र-दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को पिछले महीने दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर संज्ञान लिया और कोचिंग संस्थानों में हाल की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के युवा उम्मीदवारों की जान चली गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को यह बताने के लिए जवाब दाखिल करने को कहा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के पुराने राजिंदर नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत पर कोचिंग सेंटरों को फटकार लगाई और कहा कि वे उम्मीदवारों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आए उम्मीदवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह घटना आंखें खोलने वाली है। किसी भी संस्थान को तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते।

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