बारां। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद बारां अतिश कुमार ने बताया कि राश्ट्रीय कृशि विकास योजनान्तर्गत क्ळब्। द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलेट प्रशिक्षण संस्थान से रिमोट पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया शुरु हो चुकी हैं। इसके अन्तर्गत जिलें मे अधिकतमं 10 प्रशिक्षणर्थियों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होने बताया कि आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वी कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 18 से 65 वर्श आयु वर्ग के राजस्थान के मूल निवासी मूल निवासी हो। ऐसे पात्र व्यक्ति कृशि ड्रोन पायलट प्रशिक्षण हेतु अपने जनाधार नम्बर से राजकिसान पोर्टल अथवा राजकिसान सुविधा ऐप से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण अवधि
उन्होने बताया कि आवेदकों को करण नरेन्द्र कृशि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा ॅप्ैैडव् ।हअमदजनतम चअजण् स्जकण् एवं च्ठब् ष्।मतव भ्नइ च्नदम ंके समन्वय से जोबनेर में स्थापित भारत सरकार के क्ळब्। से मान्यता प्राप्त रिमोट पायलेट प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी।
प्रशिक्षण हेतु निर्धरित शुल्क एवं अनुदान
कर्ण नरेन्द्र कृशि विश्वविद्याालय जोबनेर द्वारा रिमोट पायलेट के 6 दिवसीय आवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण शुल्क राशि रुपये 50000/- एवं आवासीय भोजन व्यवस्था पर राशि रु. 4300/- का शुल्क निर्धारित किया गया है जिस पर प्रचलित दर के अनुसार ळैज् प्रभार्य है। सफल प्रशिणार्थियो के लिए इस निर्घारित शुल्क (मय ळैज्) की 50 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा वहन की जाएगी। प्रशिणार्थी द्वारा वहन की जानेे वाली शेश 50 प्रतिशत राशि में से कर्ण नरेन्द्र कृशि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा विभाग की ओर से मनोनित प्रशिक्षणार्थी को प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि रु. 20000/- वहन किए जाने की सहमति भी प्रदान की गई है। शेश राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगीै।
प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापुर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कपहपजंसेालण्कहबंण्हवअण्पद पर प्रशिक्षणर्थी का नाम एवं रिमोट पायलेट सर्टिफिकेट (त्च्ब्) नम्बर की पुश्टि उपरान्त प्रशिक्षण हेतु अनुदान देय होगा।
जिले में 10 प्रशिक्षणार्थियों को मिलेगा कृषि ड्रोन प्रशिक्षण
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