बारां। शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशानुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बारां द्वारा गहन जांच के बाद डॉ. पुष्पराज कॉन्वेंट स्कूल, न्यू नाकोड़ा कॉलोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉ रणवीर सिंह ने बताया की प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई जांच में कई गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। स्कूल को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों से फीस वसूलने का दोषी पाया गया है, जो सख्त वर्जित है क्योंकि ये फीस राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण की जाती है। इन भुगतानों के लिए रसीदें जारी की गईं, जिसमें स्पष्ट रूप से फीस के अवैध संग्रह का दस्तावेजीकरण किया गया। आगे की जांच में पता चला कि डॉ. पुष्पराज कॉन्वेंट स्कूल अपने मान्यता प्राप्त स्तरों से परे कक्षाएं संचालित कर रहा है।
उन्होंने कहा की डॉ. पुष्पराज कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य को सूचित किया गया है कि स्कूल बिना वैध मान्यता के अवैध रूप से कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं चला रहा है और आरटीई छात्रों से अवैध शुल्क वसूल रहा है, जो मान्यता नियमों का उल्लंघन और आपराधिक आचरण है। स्कूल प्रशासन को इन उल्लंघनों के लिए प्रमाणित स्पष्टीकरण देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर जवाब न देने पर आरोपों की स्वीकृति मानी जाएगी, जिसके चलते स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर के एक निजी शिक्षण संस्थान को विभिन्न उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी
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