टोंक। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मालपुरा उपखंड की सिंधोलिया ग्राम पंचायत के ग्राम तितरिया के चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के आरक्षित भूमि पर से अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में मालपुरा तहसीलदार को लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए है। वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी व न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश मालपुरा उपखंड के तितरिया के ग्रामीण कन्हैयालाल गुर्जर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। जनहित याचिका में बताया गया था कि प्रभावशाली लोगों ने ग्राम की चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से कब्जे कर रखे है, साथ ही फार्म पौंड भी बना रखे है, स्थानीय प्रशासन को ग्रामीण कई बार प्रतिवेदन देकर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की गुहार कर चुके है, किंतु स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नही करने पर यह जनहित याचिका दायर की गई । खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को मालपुरा तहसीलदार को इस बारे में विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश देते हुए मालपुरा तहसीलदार को लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश देते हुए अतिक्रमण हटाने को कहा है।
अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही करें तहसीलदार मालपुरा : हाईकोर्ट
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