कर्नाटक उच्च न्यायालय आज पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नाबालिग के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोपों को खारिज करने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। साथ ही हाई कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर भी विचार करेगा। हाल ही में कर्नाटक पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत आरोप पत्र दायर किया। आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा दायर आरोप पत्र में POCSO अधिनियम की धारा 8 के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं।
कानूनी पैंतरेबाज़ी
इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए सीआईडी को येदियुरप्पा की प्रमुख स्थिति पर जोर देते हुए POCSO अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था। यह मामला मार्च में पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से उपजा है, जिसमें येदियुरप्पा के आवास पर फरवरी में एक घटना का आरोप लगाया गया था।