टोंक। जिले के मालपुरा थाने में एक साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा एवं 11 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि मालपुरा थाने में एक सोलह वर्षीय नाबालिग पीडि़ता ने 3 अप्रेल 2023 को पुलिस थाना मालपुरा में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अभियुक्त सूरजकरण उर्फ प्रवीण मुझे डरा-धमकाकर मेरे साथ अवैध संबंध बनाता था तथा मेरे अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था। जाँच के दौरान अभियुक्त सूरजकरण उर्फ प्रवीण पुत्र सोहन लाल बैरवा (23) साल निवासी बालापुरा थाना मालपुरा जिला टोंक को दोषी मानते हुए पुलिस थाना मालपुरा ने सूरजकरण उर्फ प्रवीण के विरूद्ध न्यायालय में चालान 10 जुलाई 2023 को पेश किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से एड. मोहम्मद मियां गुलजार द्वारा पैरवी करते हुए बताया कि पीडि़ता सोलह वर्ष से कम आयु की है, जिसे अभियुक्त सूरजकरण उर्फ प्रवीण विवाहित एवं वयस्क व्यक्ति होते हुए भी पीडि़ता को लगातार 2-3 वर्षों से डरा-धमकाकर दुष्कर्म कर रहा था, जो समाज को शर्मसार करने वाला घिनौना कृत्य है एवं निंदनीय अपराध है। उक्त निर्णय में 15 गवाह एवं 38 दस्तावेज पेश किये, जिस पर विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो कोर्ट टोंक ने अभियुक्त सूरजकरण उर्फ प्रवीण को दोषी मानते हुए धारा 5 (एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 11 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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