सवाई माधोपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना 6 जनवरी, 2022 के जरिए उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन खर्च की ऊपरी सीमा संशोधित की गई है। उन्होंने बताया कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार है।
आयोग ने निर्णय लिया है कि या तो उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा दस हजार रुपए से अधिक का निर्वाचन व्यय सभी स्थितियों में उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन प्रयोजनों के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते से जुड़े रेखांकित खाते में देय चैक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से उपगत किया जाए।
उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन खर्च की सीमा निर्धारित
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