बारां । शहर में गजनपुरा के पास घंरोदा आवासीय योजना का में तारबंदी कर कीमती 10 प्लाटां की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में आरोपी पक्ष ने अपनी खरीदशुदा जमीन होने का दावा करते हुए गुरूवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है। तेलफेक्ट्री झालावाड़ रोड निवासी सुशील कुमार गुप्ता पुत्र मांगीलाल ने ज्ञापन में बताया कि हाउसिंग बोर्ड के समीप ग्राम बमूलिया पटवार हल्का सुंदलक में उसकी जमीन खाता संख्या 295 व खसरा संख्या 811/808 व उसकी भाई अशोक कुमार गुप्ता की जमीन के खाता नम्बर 299 व खसरा नम्बर 819/812 है। जिसे उन्होंने बारां शीतला पाड़ा निवासी चंदनबाला महाजन पत्नी मोहनलाल व प्रेमलता महाजन पत्नी महेंद्र महाजन से 11 फरवरी 2022 को 7 लाख 50 हजार रूपए में खरीदा है। जिसकी पैमाइश व सीमाज्ञान तहसील कानूगो एवं हल्का पटवारी द्वारा कराया गया था। जमीन के सभी दस्तावेज उनके पास है। गत दिनों जब वे अपनी जमीन पर कार्य करने लगे तो इसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है। साथ ही जान से मारने एवं जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही है। जमीन पर तार फेंसिंग की गई, तो उसे भी गिराने की धमकी दे रहे हैं। समिति के सदस्यों द्वारा उन पर घंरोदा आवासीय योजना में अतिक्रमण करने का झूठा आरोप लगाया गया है। जबकि यह जमीन उनकी निजी संपत्ति है। जिसके सम्पूण दस्तावेज उनके पास हैं। आवास धारक, समिति सदस्य व आवासन मंडल के अधिकारी उन पर बैबुनियादी व फर्जी आरोप लगा रहे हैं। पत्र में मांग की गई है इन पाबंद कर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। गौरतलब है कि बुधवार को अशोक कुमार गुप्ता पर आवासीय योजना के प्रस्तावित नक्शे के अनुसार एचआईजी वर्ग के 35 गुणा 60 साइज के 10 कीमती प्लाटों पर तारफेंसिंग कर कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हूए इसकी शिकायत गत दिनों विधायक एवं जिला कलक्टर को कर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी।
खुद की जमीन होने का किया दावा, विधायक समेत कलेक्टर को दिए पत्र
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