छीपाबड़ौद / छबड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय छबड़ा की ओर से जारी आदेश में चाइनीज मांझा की बिक्री पर तत्काल अंकुश लगाने की बात कही गई है।
सुनील पवार उपखंड मजिस्ट्रेट छबड़ा ने बताया की चाइनीस माझें के उत्पादन बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। अतः उपखण्ड क्षेत्र के समस्त दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं करें अन्यथा माल जप्ती/ जुर्माना की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जावेगी। वही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा को निर्देशित किया जाता है कि नगर पालिका क्षेत्र में संचालित पतंग की दुकानों का टीम गठित कर प्रतिदिन आकस्मिक निरीक्षण करें यदि चाइनीज मांझा पाया जाता है तो उन्हें जप्त जुर्माना की कार्यवाही की जाकर कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करे। वही विकास अधिकारी पंचायत समिति छबड़ा को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।