नसीराबाद (अजमेर ) चेक अनादर के मामले में न्यायालय संख्या एक अजमेर के न्यायाधीश सुजीत कुमार तवर ने परिवादी भरत भारवाणी का परिवाद खारिज करते हुए आरोपी अजमेर एकता नगर निवासी कन्हैया लाल जिंदल को दोष मुक्त घोषित करते हुए बरी किया
परिवादी ने एक परिवाद 138 एक्ट में तीन लाख रुपए की राशि का प्रस्तुत किया था न्यायालय में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि अभियुक्त 2018 से लकवा ग्रस्त था वह अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता था तथा फोन पर बात भी नहीं कर सकता था
जबकि परिवादी ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसकी जानकारी में नहीं है कि अभियुक्त लकवा ग्रस्त है
अभियुक्त ने अपने साक्ष्य में यह बात साबित कर दी कि व लकवा ग्रस्त था तथा कोई राशि उधार नही ली थी
परिवादी अपने परिवाद को साबित करने में असफल रहा
न्यायालय में अभियुक्त के अधिवक्ता राजेश गुलखंडिया देवेंद्र मनेठिया के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को बरी करने के आदेश दिए