चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 9दिसंबर 2023 को होगी अयोजित।

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नाथद्वारा . राजसमन्द जिला मुख्यालय पर आज राष्ट्रीय व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की चतृर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसम्बर को आयोजित हो इस हेतु मान् आलोक सुरोलिया, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द की अध्यक्षता मे जिला मुख्यालय पर पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित की गई। अपर जिला एवं शेषण न्यायाधीष, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि बैंठक में सुरोलिया अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द ने सभी न्यायिक अधिकारीगण से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों को रैफर कर प्रकरणों को राजीनामें से निस्तारण हेतु निर्देष प्रदान किये। उन्होने प्रतिदिन दैनिक वाद सूची में से राजीनामें योग्य प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग करवाने, पक्षकारों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी प्रदान करने, प्रकारणों में नोटिस जारी कर पक्षकारों को प्रीकाउंसलिंग करने हेतु तलब करने के निर्देष दिये। साथ ही उन्होने मुख्यालय के बाहर पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देश दिये कि वे तालुका स्तर पर बैंक, बीमा, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, विभाग व अधिवक्तागण के साथ काबैठको आयोजन कर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने का अधिक से अधिक प्रयास करे। इस लोक अदालत में पारिवारिक प्रकरण, आपराधिक प्रकरण, दीवानी प्रकरण, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, चैक अनादरण (एनआई एक्ट) के प्रकरण, बैंक से संबंधित प्रकरण एवं दावे, एम.वी.एक्ट, एम.ए.सी.टी. क्लेम, समस्त उपभोक्ता प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, राजस्व प्रकरण व प्रि-लिटिगेशन आदि प्रकार के मामलों का लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद का निस्तारण किया जायेगा।
उक्त बैठक पवन जीनवाल, जितेन्द्र गोयल, मती गीता पाठक, मती ऋचा चायल, सु ममता, मती चेताली सोंलकी, मती मीनाक्षी अतिम चौधरी आदि उपस्थित रहे। मे मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन आलोक सुरोलिया अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमन्द के निर्देशानुसार जितेन्द्र गोयल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग एवं मंेटरिंग कमिटी की बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 30.10.2023 को किया गया। उक्त बैठक में समिति के समक्ष ऐसे 80 प्रकरणों को रखा गया जिनमें प्रार्थीगण को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता को निःशुल्क पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया। उक्त बैठक में विधिक सहायता प्रदत्त प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने तथा शीघ्र निस्तारण के लिये त्वरित कार्यवाही करने हेतु न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण को प्रेरित किया। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार वैष्णव उपस्थित रहे।

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