निलम्बन काल में लापरवाही पर 3 वेतन वृद्धियां रोकी

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जयपुर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में कनिष्ठ सहायक संदीप माथुर को निलम्बन काल में राजकार्य में घोर लापरवाही के आरोप में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर 3 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

विभाग की संयुक्त निदेशक निफिया चौधरी ने बताया कि उनका पदस्थापन अतिरिक्त निदेशक कार्यालय कोटा संभाग, कोटा में था तथा निलम्बन काल में जिला कार्यालय, जयपुर ग्रामीण में उपस्थिति देने के निर्देश गए गये थे।

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